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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है इसका लाभ कैसे उठाएं ?, mukhyamantri udyami yojana

 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है और इसके लिए आवश्यक पात्रता क्या है इसकी जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें



योजना का नाम :- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

योजना के प्रारंभ होने की दिनांक :- 1 अगस्त 2014 यथा संशोधित 16 नवंबर 2017

योजना का उद्देश्य >>

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि समाज के लगभग सभी वर्गों को एक समान करना है इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जैसे युवाओं को बैंकों के माध्यम से लोन देगी जिससे युवा अपने खुद का व्यापार शुरू कर सकें और अपना एक बिजनेस खड़ा कर सके जो युवा अपनी आर्थिक स्थिति से पीड़ित है या जिन युवाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है वह इस योजना के माध्यम से बैंक के द्वारा लोन ले सकते हैं इसमें सरकार  जो लक्ष्य है कि युवाओं को कम से कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाए जिससे उन्हें इस लोन को भरने में कोई कठिनाई ना हो और वह अपने पैरों पर खड़े हो सके

पात्रता >>

1 .  इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के निवासी ही ले सकते हैं या फिर जिसको भी इस योजना का लाभ लेना है उसको मध्य प्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य है तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं

2. इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के 10 वीं पास होना अनिवार्य है

3. इसके लिए युवा की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए

4. आवेदक का परिवार पहले से ही व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकर दाता ना हो अर्थात आवेदक का परिवार आयकर ना बढ़ता हो तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है

5. आवेदक किसी शासकीय उद्यमी या तो रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा

6. इस योजना का लाभ केवल एक ही बार उठा सकते हैं

7. इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की कोई सरकारी नौकरी ना हो

वित्तीय सहायता >>

इस योजना के अंतर्गत आवेदक को कम से कम 1000000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं

इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को ज्यादा से ज्यादा 1200000 रुपए तथा बीपीएल कार्ड धारक को अधिकतम 18 लाख रुपए तक की लोन राशि मिल सकती है

आवेदन कैसे करें >>

1. आवेदक द्वारा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज को लेकर ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में प्रस्तुत करना होगा

2. सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किए जाएंगे पूर्ण और अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक को 15 दिन के अंदर सूचना भेज दी जाएगी

ऋण चुकाने की अवधि >>

1. आवेदक को दिए गए ऋण को चुकाने के लिए न्यूनतम अवधि छह माह की होगी और इसकी अधिकतम चुकाने की अवधि 5 साल से लेकर 7 साल के बीच की होगी


आवेदक को ऋण लेने के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसको डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें-आवेदन पत्र


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