मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पीईबी को भेजा नोटिस
मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर आया है बड़ा अपडेट यह बडा अपडेट हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है अब यह भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के एक आदेश के अधीन ली जाएगी अब यह भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतर्गत ली जाएगी
हाईकोर्ट में राज्य सरकार और peb को क्यों नोटिस भेजा ››
दरअसल भूतपूर्व सैनिकों की 33 याचिकाएं हाई कोर्ट में दर्ज की है इन याचिकाओं में कहा गया है कि जनवरी में जो पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ है , 6000 पदों पर भर्ती की जानी है इनमें भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान नहीं रखा गया है और एक्स सर्विसमैन का जो शॉर्टलिस्ट किया जाना था उसमें इन का नाम नहीं आया है इस तरह इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है इस कारण हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस भेजा गया है इस प्रक्रिया में 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हुए थे और इस हिसाब से उन्हें इसके 5 गुना पदों पर एक्स सर्विसमैन को बुलाना था जो लगभग 3000 है परंतु इस भर्ती प्रक्रिया में एक भी एक्स सर्विसमैन का चयन नहीं हुआ है इस को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में राज्य गृह विभाग और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया और कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के अंतिम स्तर तक हमारी निगरानी में यह प्रक्रिया होगी इसकी अगली सुनवाई 5 मई की जाएगी ।


